उत्तराखंड किसान पेंशन योजना – Uttarakhand Kisan Pension Yojana
उत्तराखंड सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए किसान पेंशन योजना शुरू की गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के समय राज्य में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा “उत्तराखंड किसान पेंशन योजना” शुरू की गई है। राज्य के सभी किसान समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किसान पेंशन योजना पीडीएफ आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

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उत्तराखंड किसान पेंशन योजना
आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में, भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में, देश में लॉक-डाउन की स्थिति है, जिसके कारण नागरिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान पेंशन योजना शुरू की गई है।
Uttarakhand Kisan Pension Yojana
इस योजना के तहत, राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार किसानों को 1000 रुपये (12000 रुपये सालाना) की मासिक पेंशन प्रदान करेगी। यह सहायता राशि 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़े किसानों को प्रदान की जाएगी। वे सभी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पात्रता मापदंड
किसान पेंशन योजना का लाभ लेने के इच्छुक उत्तराखंड के किसानों को अनिवार्य रूप से दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- उत्तराखंड के केवल स्थायी निवासी किसान ही इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
- जो किसान पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को दिया जाएगा।
- जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है, वे इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
- सभी लाभार्थी किसानों को अन्य पेंशन योजनाओं जैसे: (वृद्धावस्था), विधवा (विधवा) या विकलांग (विकलांग) पेंशन की तरह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
वे सभी किसान भाई जो किसान पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी जमीन के संबंध में 10 रुपये का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आवेदक किसान को निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
- आधार कार्ड
- वोटर आई.डी.
- आवासीय प्रमाण पत्र
- पासस्पॉट साइज फोटो
- बैंक या डाकघर का खाता
- भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज
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